मजदूरी की न्यूनतम सीमा तय : अब कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 252 रुपये प्रतिदिन


यूपी सरकार ने दरों में किया संशोधन, प्रति घंटे मजदूरी की न्यूनतम सीमा भी तय

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कृषि मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी की दरों में व्यापक संशोधन किया है। अब राज्य के सभी जिलों में कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों को 252 प्रतिदिन या 6552 प्रति माह न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी। इससे लाखों कृषि मजदूरों, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन जैसे कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग डॉ. एम. के. शनमुगा सुन्दरम् ने बताया कि यह दरें राज्य के हर प्रकार की खेती पर लागू होंगी, चाहे प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन वह परंपरागत कृषि हो, मशरूम उत्पादन हो या मंडी तक फसल पहुंचाने का श्रम । इसमें दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और इनसे जुड़ी सभी सहायक गतिविधियां भी शामिल हैं।

मजदूरी का भुगतान नकद, आंशिक नकद, कृषि उपज या डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है लेकिन किसी भी स्थिति में मजदूरी की कुल राशि निर्धारित दर से कम नहीं हो। न्यूनतम मजदूरी की प्रति घंटे दर भी दैनिक मजदूरी का 1/6 भाग से कम नहीं हो सकेगी। यदि किसी श्रमिक को पहले से इस दर से अधिक मजदूरी मिल रही है, तो वह जारी रहेगी और इसे ही न्यूनतम मानक माना जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

उत्पादन क्षमता बढ़ेगी
सरकार का कहना है कि यह फैसला न केवल श्रमिक कल्याण बल्कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की स्थायीत्व और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देगा। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली की नींव भी रखेगा।

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